Ration Card 2022 : राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बुरी खबर , सरकार ने राशन कार्ड रद्द करने के लिए दिए आदेश

राशन कार्ड रद्दीकरण: सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए लाभार्थियों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों के उनके स्थान पर कार्ड बनाकर उन्हें राशन योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप सरकार द्वारा चलाई जा रही राशन योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको यह खबर जरूर जाननी चाहिए। सरकार द्वारा राशन कार्ड पर एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 30 दिनों के भीतर अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों का सत्यापन पूरा करने का आदेश दिया गया है। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए लाभार्थियों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों के उनके स्थान पर कार्ड बनाकर उन्हें राशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

व्यक्तिगत जानकारी जो समय-समय पर बदलती रहती है

इस संबंध में उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त मार्कंडेय शाही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इस संबंध में अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने कहा कि लाभार्थियों द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी समय-समय पर बदलती रहती है. इस संबंध में समय-समय पर अपात्र इकाइयों को राशन कार्ड में शामिल करने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। अपात्र कार्ड धारकों के लिए ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013’ के तहत अभियान चलाया जाता है। अपात्र लाभार्थियों के स्थान पर पात्र को राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

इसका उद्देश्य अपात्रों को सूची से हटाना है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान चलाने का मकसद अपात्रों को लाभार्थियों की सूची से हटाना और पात्र लोगों को मौका देना है. इसके तहत दी गई जानकारी के आधार पर परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, निवास स्थान आदि का विवरण एकत्र करके एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। इस संबंध में, कार्ड धारक की मृत्यु के आधार पर अपात्र होने की संभावना है। कार्ड धारक या बेहतर वित्तीय स्थिति।

आपको बता दें कि सरकार द्वारा समय-समय पर राशन कार्डों का सत्यापन किया जाता है। पिछले दिनों सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी में बताया गया कि 2017 से 2021 तक देश में नकली, अपात्र और फर्जी 2 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए. इस दौरान सबसे ज्यादा राशन कार्ड यूपी में ही कैंसिल हुए, करीब 1.42 करोड़ कार्ड।

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