Ration Card Update: अगर आप भी सरेंडर या राशन कार्ड रद्द होने की खबरों से परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है. आइए जानते हैं ताजा अपडेट्स।
पिछले कुछ दिनों से राशन कार्ड सरेंडर और अनाज वसूली की खबरों ने लोगों को परेशान कर रखा है. अगर आपने भी ऐसा कोई मैसेज पढ़ा है या इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या सरकार आपसे उबर नहीं पाएगी? तो अब पक्का जाना। दरअसल, दो महीने पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरेंडर किया जा रहा है और यूपी की योगी सरकार द्वारा वसूली की जा सकती है, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. . इसको लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है.
सरेंडर करने पर कोई आदेश नहीं
सरकार ने इन अफवाहों पर लगाम देते हुए का है कि यह खबर लाभर्थियों के बीच तेजी से फैली और कई जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लोगों की लाइनें लग गईं. लेकिन सरकार की और से राशन कार्ड को सरेंडर (Ration Card Surrender) करने या रद्द करने पर कोई आदेश नहीं दिया गया है.
लोगों को मिली बड़ी राहत
राज्य के खाद्य आयुक्त ने बताया कि सरकार ने यह आदेश दिया कि इस तरह का आदेश किसने दिया, इसका पता लगाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सरकार के इस ताजा आदेश के बाद उन फ्री राशन का लाभ पाने वालों ने राहत की सांस ली है.
अफवाहों पर लगाईं लगाम
राज्य के खाद्य आयुक्त ने कहा कि राशन कार्ड वेरिफिकेशन (Ration Card Verification) सामान्य प्रक्रिया है. यह सरकार की तरफ से समय-समय पर हमेशा ही किया जाता है. राशन कार्ड सरेंडर और पात्रता की नई शर्तों से जुड़ी भ्रामक रिपोर्ट मीडिया में प्रसारित हो रही है. ऐसे में लोगों को इन खबरों से दूर रहना चाहिए.
जानिए क्या है नियम?
दरअसल, घरेलू राशन कार्डों की ‘पात्रता / अपात्रता मानदंड 2014’ में निर्धारित किया गया था. उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया. इसके अलावा साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही राशन कार्ड का आवंटन हुआ है. राशन कार्ड धारक को (Ration Card Holder) पक्का घर होने, बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक या मोटर साइकिल मालिक होने और मुर्गी पालन / गाय पालन में लगे होने के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता. इसके लिए सरकार ने आपका पक्ष साफ़ कर दिया है.
नहीं होगी कोई रिकवरी
इतना ही नहीं लोगों में वसूली को लेकर डर भी पैदा हो गया था, जिस पर सरकार ने कहा है कि (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (National Food Security Act-2013) के अनुसार अपात्र कार्डधारकों से वसूली का किसी तरह का प्रावधान नहीं है. शासन स्तर या खाद्य आयुक्त कार्यालय से वसूली से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया गया. ऐसे में अगर आप भी फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है.
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